कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ (PF) खाताधारकों के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब कुछ विशेष कारणों से किए गए पीएफ क्लेम केवल 3 दिन के अंदर मंजूर कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.35% ब्याज दर को भी मंजूरी दे दी है.
किन कारणों से पीएफ क्लेम 3 दिन के भीतर स्वीकार किया जाएगा?
ईपीएफओ के अनुसार, यदि कोई पीएफ खाताधारक बीमारी (इलाज), शिक्षा, घर खरीदने या शादी जैसे चार प्रमुख कारणों में से किसी एक के लिए पैसा निकालना चाहता है, तो उसका क्लेम अब केवल 3 कार्यदिवसों के भीतर मंजूर कर दिया जाएगा. इसकी खास बात यह है, कि 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए यह प्रक्रिया बिना किसी झंझट, पूरी तरह ऑटोमैटिक और बेहद आसान तरीके से पूरी होगी. इससे पीएफ खाताधारकों को अचानक जरूरत पड़ने पर जल्द आर्थिक मदद मिल सकेगी और उन्हें लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा.
केवाईसी अपडेट जरूरी
ईपीएफओ ने यह भी साफ किया है, कि जिन खाताधारकों का केवाईसी (KYC) अपडेट है, उन्हें क्लेम करते समय पासबुक या चेकबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. इससे प्रक्रिया और आसान बन गई है.
घर खरीदने के लिए 5 साल की सेवा जरूरी
यदि कोई पीएफ खाताधारक घर खरीदने के लिए पैसा निकालना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी (सेवा) पूरी होना जरूरी है.
शादी के लिए चाहिए 7 साल की नौकरी
शादी के खर्च के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए कम से कम 84 महीने यानी 7 साल की सेवा पूरी होनी जरुरी है.
इलाज के लिए पहले से सुविधा
अब इलाज के लिए पहले से ही पीएफ खाताधारक आवश्यक राशि एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं.
यूएएन नंबर एक्टिव होना जरुरी
इन सभी प्रकार के पीएफ क्लेम के लिए पीएफ खाताधारक का यूएएन (UAN) एक्टिव होना अनिवार्य है. बिना एक्टिव यूएएन के क्लेम प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती.
यह फैसला लाखों पीएफ खाताधारकों के लिए राहत की खबर है. अब जरूरत पड़ने पर पैसा जल्दी मिल सकेगा और आर्थिक संकट में फंसे लोगों को मदद मिलेगी. साथ ही ब्याज दर में भी वृद्धि से खाताधारकों को ज्यादा रिटर्न मिल सकेगा.













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