सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 815(ई) जारी की है. 2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों (Tourist Vehicles) के लिए परमिट (Permit) व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्त बढ़ावा दिया है.
अब, प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2022 के साथ, पर्यटक परमिट व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित और मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है. यह भी पढ़े: International Driving Permit: अब विदेश में भारतीयों को नहीं होगी गाड़ी चलाने में दिक्कत, मोदी सरकार इस कदम से होगी Problem Solve
प्रस्तावित नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए अनुमति और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रावधान को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया है.
कम क्षमता वाले वाहनों (दस से कम) के लिए कम परमिट शुल्क वाले पर्यटक वाहनों की और अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं. इससे कम सीटों की क्षमता के छोटे वाहन रखने वाले छोटे पर्यटक ऑपरेटरों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों में बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा.
बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों के लिए बिना किसी लागत के एक सुव्यवस्थित नियामक इकोसिस्टम का प्रस्ताव किया गया है. सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।