दिवाली (Diwali 2021) अब कुछ ही दिन दूर है. ऐसे में देश भर की कई राज्य सरकारों ने पटाखों के निर्माण, बिक्री और जलाने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर प्रतिबंध लगा दिए हैं. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण (Pollution) पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और कुछ राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्य सरकारों ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, और इसके लिए समय सीमा तय की गई है. Diwali 2021: कोरोना के खतरे के बीच इस तरह मनाएं स्वस्थ और सुरक्षित दिवाली, फॉलो करें ये टिप्स.
दरअसल पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है. सर्दियों के मौसम में देश के अधिकांश बड़े शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझते हैं ऐसे में कोरोना के दौर में पटाखे जलाना और ज्यादा खतरनाक है. वायु प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन रहा है. राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है.
यहां पढ़ें राज्यों के नियम
दिल्ली
दिल्ली में हर साल सर्दी आते ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. इसे देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटाखों की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी. 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है.
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सरकार ने राज्य के नागरिकों से कहा है कि वे पटाखे न जलाएं और इसके बजाय COVID-19 को ध्यान में रखते हुए दीप जलाकर ही दिवाली मनाएं.
उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है. ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहतर स्थिति में है, वहां पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जा सकती है. यह अनुमति दो घंटों के लिए उन्हीं क्षेत्रों को मिलेगी जहां हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' या बेहतर श्रेणी में होगी.
पंजाब
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लोगों को दिवाली पर राज्य भर में केवल दो घंटे (8 से 10 बजे के बीच) ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. इसी तरह की छूट 19 नवंबर को गुरुपर्व के लिए दी गई है. इसका समय सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक है.
राजस्थान
कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में केवल "ग्रीन पटाखों" की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है. इसके अलावा, दिवाली और गुरुपर्व के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे के बीच और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. इसके अलावा राज्य में अन्य प्रकार के पटाखों का उपयोग और बिक्री पर बैन है.
हरियाणा
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने सितंबर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक सलाह के आधार पर NCR में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया था. उन क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है जहां वायु गुणवत्ता 'खराब' या 'खराब से अधिक' श्रेणी में आती है. गुरुग्राम प्रशासन ने दिवाली पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, अगर उस दिन हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) 100-200 के बीच या बेहतर रहती है.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर इस साल काली पूजा, दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया.
ओडिशा
ओडिशा सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है, 'आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस त्योहारी महीने के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.'
असम
असम सरकार ने भी दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और केवल दो घंटे के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है.