दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में आधी रात को हुई सुनवाई, पुलिस को दिया मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश और स्टेटस रिपोर्ट भी तलब
नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है.सोमवार से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इससे पहले रविवार को दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की खबर सामने आयी थी. जिसके बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. सीएए को लेकर प्रदर्शन ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई. जिसके बाद दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने मुस्तफाबाद के एक अस्पताल से एंबुलेंस को सुरक्षित रास्ता और घायलों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया.
नई दिल्ली. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है.सोमवार से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इससे पहले रविवार को दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की खबर सामने आयी थी. जिसके बाद से ही हालात तनावपूर्ण बनें हुए हैं. सीएए को लेकर प्रदर्शन ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) में आधी रात को सुनवाई हुई. जिसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को कोर्ट ने मुस्तफाबाद (Mustafabad) के एक अस्पताल से एंबुलेंस को सुरक्षित रास्ता और घायलों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया. इसके साथ कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है. इस मामले में दोबारा सुनवाई आज दोपहर 2.15 को होगी.
बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर राहुल रॉय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा है. इसलिए आधी रात को सुनवाई की जा रही है. यह भी पढ़े-दिल्ली में दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हुई
ANI का ट्वीट-
ज्ञात हो कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में मंगलवार को भड़की हिंसा में मृतको की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. इसके साथ ही पुलिस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही जो गलियों में घूम रही थी. हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल लोग दुकानों को आग लगा रहे थे और पथराव कर रहे थे. कई जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आयी हैं.
वही दिल्ली में हुई हिंसा के बीच कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बुधवार को कार्यकारी समिति की अपनी एक बैठक में इस मसले पर चर्चा कर सकता है.