नई दिल्ली: कोरोना (COVID-19) के मामलों में लगातार आ रही गिरावट के बाद अब राजधानी दिल्ली (Delhi) में लागू कोरोना पाबंदियों में थोड़ी और रियायतें दी गई है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के मुताबिक, सोमवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ बार खोलने की इजाजत दे दी गई है. इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी. तब इसका समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया था. अब इसे भी बढ़ाकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है. Delhi Unlock: कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच दिल्ली के बजारों में उमड़ रही भीड़.
दिल्ली में रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं जबकि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं. इसके अलावा बाजार, मार्केट कॉम्पलेक्स, मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. वहीं पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई है.
दिल्ली में पाबंदियों में दी गई छूट
The relaxations in COVID restrictions in Delhi further extended till 5 am of 28th June.
Restaurants and bars allowed up to 50% of the seating capacity from 8 am to 10 pm and 12 pm to 10 pm respectively. pic.twitter.com/81Vw5xr2Jr
— ANI (@ANI) June 20, 2021
सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खुलेंगे. शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है. दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी.
गाइडलाइंस के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्था आदि बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग क्लास जारी रहेंगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी.
सिनेमा हॉल, स्वीमिंगपूल, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, मल्टिप्लेक्स, वॉटर पार्क, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे. स्पा, जिम, योग संस्था बंद रहेंगे.
इन चीजों में मिली छूट
सरकारी ऑफिस, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100 फीसदी स्टाफ के साथ खोला जा सकेंगे.
प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं.
दुकानें, रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोला जा सकेंगी.
अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले सकेंगे.
पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई है.