दिल्ली: CBI में अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम.नागेश्वर राव (M. Nageswara Rao) की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम.नागेश्वर राव (M. Nageswara Rao) की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मामले में दखल देने से इनकार ऐसे समय में किया है जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी निर्देश देने से भी इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कॉमन काज ने इस मामले में निर्देश देने की मांग की थी. यह भी पढ़े: क्या PM मोदी के पास है CBI डायरेक्टर को हटाने का अधिकार?
सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के 10 जनवरी को पद से हटाए जाने के बाद नागेश्वर राव की दो बार सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 19, 2019 04:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

