दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के साथ ही उनके विधायकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सरकारी काम में बांधा पहुंचाने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार (Manoj Sharma) को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. हालांकि सजा के आदेश के बाद उनके द्वारा मामले को चुनौती देने के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है.
दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पर दिल्ली में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने को लेकर सुनवाई हो रही थी. कोर्ट ने उन्हें सरकारी काम में बांधा पहुंचाने के बाद मामले में दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट में 25 जून बहस होने के बाद कोर्ट ने मनोज कुमार को यह सजा सुनाई है. यह भी पढ़े: सोमनाथ भारती को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज घरेलू हिंसा का केस किया खारिज
Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w
— ANI (@ANI) June 25, 2019
बता दें कि मनोज कुमार के खिलाफ 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में उनके खिलाफ यह केस दर्ज कराया गया था. मनोज कुमार पर एफआईआर में सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान तो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाली ही. चुनाव खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स को अंदर ले जाने वाले रास्ते को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंद कर दिया था. जिससे सरकारी अधिकारियों को काफी परेशानी हुई थी.