Delhi: दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ के बाद हिरासत में लिया. अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले, दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिस पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है.

नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी पर डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सागर सिंह कलसी ने कहा, "नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनमें से एक 51 साल के प्रेमोदय खाखा हैं, जो जीएनसीटी के महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं. और दूसरी आरोपी उनकी पत्नी 50 वर्षीय सीमा रानी हैं. जांच जारी है."

कई महीनों तक हुई दरिंदगी

पत्नी ने की पति की मदद

मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी का है. आरोपी ने कथित तौर पर 2020 और 2021 के बीच पीड़िता से बार-बार बलात्कार किया. एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा. इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित तौर पर उसकी मदद की.

पुलिस सूत्र ने कहा, "चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है." पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है. उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आता था. वर्ष 2020 में पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई. चूंकि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया.

पीड़िता का करवाया गर्भपात

सूत्र ने कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. जब पीड़िता ने पूरी कहानी उसकी पत्नी को बताई, तो उसने उसकी मदद करने की बजाय, उसका गर्भपात करा दिया. महिला ने अपने बेटे को गर्भपात की गोलियां खरीदने के लिए भेजा और खुद गोलियां पीडि़ता को दीं.''

लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी. पुलिस ने कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 तथा पोक्‍सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.