देश

दिल्ली HC ने सुनाया फैसला, कांग्रेस को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

एजेएल ने एकल न्यायाधीश के 21 दिसंबर के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी. शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2018 को कहा था कि एजेएल की 56 साल पुरानी लीज समाप्त हो चुकी है

दिल्ली HC ने सुनाया फैसला, कांग्रेस को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस
नेशनल हेराल्ड हाउस ( फोटो क्रेडिट - आईएएनएस )

दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) की डिवीजन बेंच ने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड (Associated Journals Limited) की अपील पर अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस ( Herald House)का परिसर खाली करने का निर्देश दिया है. हेराल्ड हाउस कब खाली करना होगा? कोर्ट ने यह समय सीमा तय नहीं की है.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की डबल बेंच ने एजेएल की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के राव की खंडपीठ ने एजेएल की याचिका को खारिज करते हुए उसे आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित इमारत को खाली करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स के पायलट की रिहाई के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री की पोती फातिमा भुट्टो ने उठाई आवाज

एजेएल ने एकल न्यायाधीश के 21 दिसंबर के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी. शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2018 को कहा था कि एजेएल की 56 साल पुरानी लीज समाप्त हो चुकी है और इसलिए उसे परिसर खाली करना होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2019 12:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).