HC On Wife Not Fasting On Karwa Chauth: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि करवा चौथ पर उपवास न करना एक व्यक्ति की पसंद है और यह न तो क्रूरता होगी और न ही वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना भी अपने आप में क्रूरता नहीं है.
न्यायालय ने कहा. "करवा चौथ पर उपवास करना या न करना एक व्यक्तिगत पसंद हो सकता है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए, तो इसे क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है. अलग-अलग धार्मिक विश्वास होने और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने पर क्रूरता नहीं होगी या पर्याप्त नहीं होगी वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए,''
हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पति द्वारा तलाक की याचिका की अनुमति देने के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि तथ्यों पर समग्र विचार करने पर, यह स्पष्ट था कि पत्नी को "पति और उनके वैवाहिक बंधन के प्रति कोई सम्मान नहीं था." HC On Calling a Woman 'Gandi Aurat': किसी महिला को 'गंदी औरत' कहना धारा 509 के तहत अपराध? जाने कोर्ट ने क्या कहा
उच्च न्यायालय ने एक महिला की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने क्रूरता के आधार पर अपने अलग हो चुके पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
Wife not fasting on Karwa Chauth will not by itself amount to cruelty: Delhi High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) December 22, 2023
दोनों पक्षों की शादी वर्ष 2009 में हुई और 2011 में विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ. हालांकि, पति ने कहा कि शादी की शुरुआत से ही पत्नी का आचरण उदासीन था और उसे अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी. .
पति ने यह भी कहा कि 2009 के करवाचौथ के दिन, पत्नी उससे नाराज हो गई और उसने व्रत न करने का फैसला किया क्योंकि उसने उसका फोन रिचार्ज नहीं किया था.
यह भी आरोप लगाया गया कि अप्रैल में, जब पति को स्लिप डिस्क हो गई, तो पत्नी ने उसकी देखभाल करने के बजाय, अपने माथे से सिन्दूर हटा दिया, चूड़ियां तोड़ दीं और सफेद सूट पहन लिया और घोषणा की कि वह विधवा हो गई है.
न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार किया और माना कि पत्नी का आचरण, साथ ही हिंदू संस्कृति में प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन न करने का उसका निर्णय, जो पति के लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक है, इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि उसके मन में अपने पति के लिए कोई सम्मान नहीं है.
कोर्ट ने आगे कहा कि एक पति के लिए इससे अधिक दुखद अनुभव कुछ नहीं हो सकता कि वह अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी को एक विधवा की तरह व्यवहार करते हुए देखे, वह भी तब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और देखभाल और करुणा से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था.
उच्च न्यायालय ने कहा, “निस्संदेह, अपीलकर्ता/पत्नी के ऐसे आचरण को प्रतिवादी/पति के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य ही कहा जा सकता है.”
अदालत ने आगे कहा कि पत्नी ने अपने पति और उसके वृद्ध माता-पिता के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन वह उन आधारों को सही नहीं ठहरा पाई, जिन पर ये शिकायतें की गई थीं. यह भी देखा गया कि पत्नी ने शादी के बमुश्किल एक साल और तीन महीने के भीतर ही अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और उसने कोई सुलह प्रयास नहीं किया या वैवाहिक घर लौटने का प्रयास नहीं किया.
कोर्ट ने कहा 'पार्टियों के बीच वैवाहिक कलह इस हद तक पहुंच गई है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास, विश्वास, समझ, प्यार और स्नेह पूरी तरह खत्म हो गया है. यह मृत रिश्ता कटुता, अप्रासंगिक मतभेदों और लंबी मुकदमेबाजी से ग्रस्त हो गया है, इस रिश्ते को जारी रखने की कोई भी जिद केवल दोनों पक्षों पर और क्रूरता को बढ़ावा देगी''
इसलिए, अदालत ने माना कि अपीलकर्ता/पत्नी ने प्रतिवादी/पति के प्रति क्रूरता से काम किया है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक को पारिवारिक अदालत ने सही तरीके से मंजूरी दी थी.
पत्नी की ओर से वकील मीनाक्षी कालरा पेश हुईं.
पति का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एपी मोहंती, सीएम थपलियाल, एसपी पॉल, किरण लता पाल और कंचन थपलियाल के माध्यम से किया गया.