दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी महिला को 'गंदी औरत' कहना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत शील का अपमान करने का अपराध नहीं माना जाएगा. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि 'गंदी औरत' शब्द को बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी पूर्ववर्ती या बाद के शब्दों के अलग-अलग पढ़ा जाए, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो, इन शब्दों को आईपीसी की धारा 509 के दायरे में नहीं लाएगा.
Calling a woman 'gandi aurat', being rude to her will not amount to insulting modesty under Section 509 IPC: Delhi High Court
Read full story: https://t.co/JFbLnCDQFc pic.twitter.com/2xNCgxEsFg
— Bar & Bench (@barandbench) August 29, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)