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New Rules for Delhi Traffic Challans: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, गाड़ी के चालान पर अब सिर्फ देना होगा 50 फीसदी जुर्माना

दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव किया हैं. जिस बदलाव के तहत अब आपके गाड़ी में पर कटने वाला जुर्माने की राशि पूरा नहीं बल्कि सिर्फ आधा यानी 50 फीसदी की राशि भरनी पड़ेगी

New Rules for Delhi Traffic Challans: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, गाड़ी के चालान पर अब सिर्फ देना होगा 50 फीसदी जुर्माना
Delhi Police | PTI

New Rules for Delhi Traffic Challans: दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव किया हैं. जिस बदलाव के तहत अब आपके गाड़ी पर कटने वाला जुर्माने की राशि पूरा नहीं बल्कि सिर्फ आधा यानी 50 फीसदी की राशि भरनी पड़ेगी. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Minister Kailash Gehlot) ने बुधवार 11 सितंबर को  इस फैसले की घोषणा की.

परिवहन मंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर इस फैसले के बारे में घोषणा करते हुए बताया कि दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. यह भी पढ़े: Delhi: 31 दिसंबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 495 लोगों के काटे चालान, 347 ड्राइविंग लाइसेंस जब्त

वहीं आगे परिवहन मंत्री ने बताया कि चालान होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि के भुगतान के मामलों में, या इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान की स्थिति में यह लाभ मिल सकेगा.मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए समर्पित है.

 चालान को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला:

अंतिम मंजूरी के लिए LG के पास भेजा गया प्रस्ताव:

सरकार की तरफ से लिए इस फैसले के बाद इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास भेजा गया है. उपराज्यपाल की तरफ से उनकी मंजूरी मिलने के बाद राजधानी में यह नियम लागू हो जायेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 12, 2024 08:27 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).