दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और AAP नेता विशेष रवि से मांगा जवाब, मतदान से एक दिन पहले होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को चुनाव आयोग (Election Commission) और आम आदमी पार्टी (आप) नेता विशेष रवि (Vishesh Ravi) को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को चुनाव आयोग (Election Commission) और आम आदमी पार्टी (आप) नेता विशेष रवि (Vishesh Ravi) को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बीजेपी (BJP) नेता योगिंदर चंदोलिया (Yoginder Chandolia) द्वारा दायर याचिका के आधार पर किया गया है, जिसमें आप (AAP) नेता रवि पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता तथा लंबित आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है. अगर यही सही साबित हुआ तो आप नेता का नामांकन रद्द किया जा सकता है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस डी एन पटेल (D N Patel) और जस्टिस सी हरि शंकर (C Hari Shankar) की बेंच ने करोल बाग (Karol Bagh) से आप के उम्मीदवार विशेष रवि को नोटिस जारी कर चंदोलिया की याचिका पर अपना पक्ष रखने की मांग की. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के एक दिन पहले होगी.

उल्लेखनीय है कि सोमवार को कोर्ट ने विशेष रवि को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के करोल बाग से आप के उम्मीदवार विशेष रवि ने हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रवि यह नहीं समझ सके कि आपराधिक मामला छिपाना आपराधिक कृत्य है. उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी. दिल्ली में आठ फरवरी को चुनाव होने हैं और मतगणना 11 फरवरी को होगी.

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