Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर से लागू हुआ GRAP 3, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी; कौन सी गाड़ियों पर रोक

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. राजधानी की वायु गुणवत्ता (AQI) 367 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. इसे देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश दिया है.

Delhi Air Pollution | PTI

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. राजधानी की वायु गुणवत्ता (AQI) 367 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. इसे देखते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की जीआरएपी उप-समिति ने आज ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया है.

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GRAP 3 के तहत क्या-क्या होगा बंद?

GRAP 3 के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें शामिल हैं:

GRAP 3 के तहत क्या-क्या रहेगा चालू?

हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों और सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. इनमें शामिल हैं:

AQI 400 से कम तो क्यों लगा ग्रैप 3?

दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे एक्यूआई 367 दर्ज किया गया था. हालांकि उसके बाद भी आज पूरे दिल्ली-NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया. बता दें कि ग्रैप-3 लागू होने के लिए AQI 400 के पास होना चाहिए लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में दी गई सलाह पर इसे 350 पर ही लागू कर दिया गया है.

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