नई दिल्ली की एक अदालत ने 2 जुलाई को कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद (Sheikh Abdul Rashid) को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासत पैरोल प्रदान की है. इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाने जाने वाले राशिद हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बारामूला सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था.
शेख अब्दुल राशिद 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने उन्हें शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दी.
इससे पहले सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवनिर्वाचित सांसद अब्दुल राशिद को 5 जुलाई को कुछ शर्तों के साथ पद की शपथ लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें मीडिया से बातचीत नहीं करना भी शामिल है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए के वकील ने कहा कि सांसद को शपथ ग्रहण और अन्य सभी गतिविधियां एक दिन के भीतर ही पूरी कर लेनी चाहिए. दिल्ली की एक अदालत ने राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी और एनआईए को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.