कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय का आदेश- देश में आज से सभी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, 50 फीसदी स्टाफ कर सकता है काम
दुकानदार| (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) का प्रकोप देश में रोजाना बढ़ रहा है. कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है. कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सहित सभी राज्य सरकारें एक साथ काम कर रही हैं. कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बढ़ाया है. इसी बीच गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के एक आदेश जारी किया है. बताना चाहते है कि शनिवार यानि आज से देश में सभी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान सभी को मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing) का सही तरीके से पालन करना पड़ेगा. इसके साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट हॉटस्पॉट्स-कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी.

ज्ञात हो कि इस दौरान दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोलने की अनुमति नहीं मिली है. गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि देश में आज से व्यापार की गति में तेजी आएगी. यह भी पढ़े-कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय का बयान-अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति गंभीर

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 23452 पहुंच गई है. साथ ही कोविड-19 के चलते 723 लोगों की जान गई है. भारत में कोरोना के फिलहाल 17915 एक्टिव मामले हैं. जबकि 4814 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से अपने घर चले गए हैं.