कोरोना का कहर: मुंबई पुलिस का आदेश, डांस बार, पब और लाइव बैंड 31 मार्च तक रहेंगे बंद, महाराष्ट्र में पीड़ितों की कुल संख्या हुई 41

कोरोना वायरस के मद्देनजर मुम्बई पुलिस को पबों, डांस बारों, डिस्कोथे और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद कराने को कहा गया है

कोरोना वायरस का प्रकोप (Photo Credits: IANS)

मुम्बई: कोरोना वायरस के मद्देनजर मुम्बई पुलिस को पबों, डांस बारों, डिस्कोथे और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद कराने को कहा गया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए सभी संभव एहतियात कदम उठा रही है. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-1) एन अंबिका ने मंगलवार को सभी वरिष्ठ निरीक्षकों, सहायक आयुक्तों और उपायुक्तों को यह सुनिश्चत करने का आदेश दिया कि पब, डिस्कोथे, डांसबार और आर्केस्ट्रा 31 मार्च तक बंद रहें.

अधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल लागू किया जाना है. इससे पहले पुलिस ने अनावश्यक भीड़भाड़ को रोकने मुम्बई में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी थी. यह भी पढ़े: कोरोना वायरस का कहर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया तैयारियों का जायजा, ये अधिकारी रहे मौजूद

बता दें कि कोरोना वायरस का अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में अब तक पाए गए है. मंगलवार को एक बुजुर्ग की मौत के बाद प्रदेश में कुल संख्या 41 पहुंच गई है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ऐहतियात के तौर पहले ही स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल, शापिंग मॉल्स को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, इसके साथ ही महाराष्ट्रा के कई धार्मिंक स्थल भी अगले सूचना तक के लिए बंद किये गए हैं.

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