नई दिल्ली. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिये ऐहतियाती कदम के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को शुक्रवार को आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रणाली से हाजिरी लगाने से छूट दे दी गई. इसके बजाए वे रजिस्टर पर अपनी हाजिरी दर्ज करेंगे. आदेश में कहा गया, “यह पाया गया है कि वायरस के प्रसार का सबसे सामान्य तरीका संक्रमित सतह हैं. इसलिये उन सतहों को छूने से बचना चाहिए जो मानव संपर्क की वजह से संक्रमित हो सकती हैं।”इसमें सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च तक आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से छूट दें.
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में कहा गया, “सभी कर्मचारियों के लिये हालांकि, इस अवधि के दौरान उपस्थिति पंजी पर अपनी हाजिरी दर्ज करना जरूरी होगा.” यह भी पढ़े-भारत में कोरोना वायरस के अब तक 31 केस, सरकार पूरी तरह से हुई मुस्तैद
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यद्यपि देश में नए कोरोना वायरस के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके प्रसार को रोकने के लिये सभी कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं.