Kolkata Doctor Rape and Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की. इस दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया. सीजेआई ने कहा कि डॉक्टरों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु सुरक्षित स्थिति बनाए रखना आवश्यक है. इसलिए हमें एसजी मेहता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुविधा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सीआईएसएफ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्थान की सुरक्षा करना है. सकती है।"
दरअसल, बीते 14 अगस्त की आधी रात एक अज्ञात भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी. आरोप है कि हमले के दौरान कोलकाता पुलिसकर्मी घटनास्थल से भाग गए थे. इस घटना को लेकर डॉक्टरों ने नाराजगी जताई थी और अदालत ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी.
कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई. इसके साथ ही देशभर के अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा की जांच के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया. बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) फिलहाल रेप-मर्डर और अस्पताल में तोड़फोड़ दोनों मामलों की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कोलकाता पुलिस से यह काम अपने हाथ में लिया है.