Chembur Housing Society News: चेंबूर हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई, नियम का उल्लंघन करने के आरोप में पद से हटाए गए
यह कार्रवाई एक सोसायटी सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसके बाद एक आधिकारिक जांच शुरू की गई.
Chembur Housing Society News: मुंबई के चेंबूर इलाके की 'मिहिषाद ए को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी' के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ शासन संबंधी उल्लंघनों के चलते कार्रवाई की गई है. सहकारी संस्थाओं के उप-पंजीयक (एम वॉर्ड) ने सोसायटी के चेयरमैन पी. वी. रामणा और सेक्रेटरी वैशाली नारकर को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में पद से अयोग्य घोषित करने के बाद हटा दिया गया.
सोसायटी के सदस्य के शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई एक सोसायटी सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसके बाद एक आधिकारिक जांच शुरू की गई. यह भी पढ़े: सोसाइटी की महिला चेयरमैन की दादागिरी, मुंबई से सटे पनवेल में मराठी परिवार को रूम खाली कराने का मामला, MNS ने मौके पर पहुंचकर महिला से मंगवाई माफ़ी; VIDEO
जांच में निम्नलिखित गंभीर खामियां पाई गईं:
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वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया
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आवश्यक रिकॉर्ड्स का उचित संधारण नहीं किया गया
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सोसायटी के कार्यों में पारदर्शिता की कमी रही
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प्रबंध समिति को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय लिए गए
रिक्त पदों को भरने के निर्देश
जांच में दोषी पाए जाने पर इन सभी तथ्यों के आधार पर, उप-पंजीयक ने दोनों पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समिति के किसी भी पद पर रहने से अयोग्य करार दे दिया है. साथ ही, सोसायटी को निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द वैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाए.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2025 12:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

