नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री (Union Minister of Information and Broadcasting) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने शनिवार को कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी स्पोर्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisements) नहीं चलाने के लिए एक एडवाइजरी (advisory) अखबारों, चैनलों और रेडियों स्टेशनों जैसे सभी ब्रॉडकास्टर्स को जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) और फैंटसी गेम्स (Fantasy Sports) पर विज्ञापन भ्रामक नहीं है. प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि सभी प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापनों के साथ एक डिस्क्लेमर (Disclaimer) चलाने के लिए कहा गया है.
प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा है कि ऑनलाइन गेम्स और उसके बाद फैंटसी खेल पर प्रिंट विज्ञापनों को एक डिस्क्लेमर रखना आवश्यक होगा कि इन खेलों को खेलने से वित्तीय जोखिम हो सकता है और इसकी लत लग सकती है. इसके अलावा इस डिस्क्लेमर को प्रिंट विज्ञापन के साथ कम से कम 20 फीसदी स्थान देना आश्यक होगा. इसी तरह ऑडियो-विजुअल और ऑडियो विज्ञापनों के लिए विज्ञापन के बाद डिस्क्लेमर आना चाहिए और यह उसी भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा में विज्ञापन है. इसके साथ ही डिस्क्लेमर का ऑडियो एक सामान्य आवाज में होना चाहिए.
देखें ट्वीट-
To protect consumers interest we have issued an advisory to all Broadcasters to ensure that advertisement on online gaming and fantasy sports is not misleading.
निजी टीवी चैनलों से कहा गया है कि वे आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के तौर पर ऐसे विज्ञापन ना दिखाएं |
(1/3) pic.twitter.com/6rwPaMTXQV
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 5, 2020
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी की गई एडवाइजरी ने अखबारों और प्रसारण चैनलों को ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी खेल प्लेटफार्मों पर विज्ञापन में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को दिखाने से रोक दिया है. इसके साथ ही कोई भी गेमिंग विज्ञापन 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की 'शिक्षा में नई क्रांति' की घोषणा की, कहा- केवल रट्टा मारना नहीं- समझकर पढ़ना होगा
मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 के सख्त नियमों व विनियमों और 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार हमनें सभी प्रसारकों को एक एडवाइजरी जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी गेम्स पर विज्ञापन भ्रामक नहीं है.