सीबीआई ने असम चिटफंड धोखाधड़ी मामले में दूसरा सप्लीमेंट्री आरोपपत्र किया दाखिल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीएल) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रबंध निदेशक और एक निजी समूह के तीन तत्कालीन निदेशकों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम), गुवाहाटी के न्यायालय के समक्ष चिट फंड धोखाधड़ी के एक मामले में दूसरा सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया है.
नई दिल्ली, 12 अगस्त : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीएल) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रबंध निदेशक और एक निजी समूह के तीन तत्कालीन निदेशकों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम), गुवाहाटी के न्यायालय के समक्ष चिट फंड धोखाधड़ी के एक मामले में दूसरा सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया है. दूसरा पूरक आरोप पत्र जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक चंदन दास, इसके तीन निदेशकों - अर्जू आचार्य, अशोक चक्रवर्ती और उत्तम आचार्य के खिलाफ दायर किया गया है.
सीबीआई ने 2016 में असम सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था और असम पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी. असम पुलिस ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी ने एक दूसरे के साथ साजिश में और धोखा देने के इरादे से कंपनी की स्थापना की और उसके निदेशक बन गए. यह भी पढ़ें : केरल लोकायुक्त की शक्तियां वापस, सीएम विजयन के लिए मुश्किलें बढी
आरोपियों ने कंपनी अधिनियम और सेबी (सीआईएस) विनियमों का उल्लंघन करते हुए, बड़े निवेशकों को होटलों में कमरों की बुकिंग के नाम पर प्रमाण पत्र जारी कर जमा के रूप में असम के बारपेटा जिले से भारी सार्वजनिक धन एकत्र किया. आरोपियों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए निवेशकों के 23,87,76,140 रुपये की हेराफेरी की. सीबीआई ने 2018 में निदेशकों और तीन आरोपी कंपनियों सहित चार आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामले में पहला पूरक आरोप पत्र पेश किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 12, 2022 04:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

