कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के पत्रकार संटू पैन को जमानत दे दी, जिन्हें पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था. जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच ने पैन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. 19 फरवरी की शाम को पैन की गिरफ्तारी संदेशखाली में रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर हुई, जिसमें कथित तौर पर आरोप लगाया गया था कि रिपोर्टर उसके घर में घुस गया था और वीडियो बनाना शुरू कर दिया था. जबकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे. Read Also: मणिपुर हिंसा के बाद HC ने बदला फैसला, आदिवासी सूची में शामिल नहीं होगा मैतेई समुदाय!
पैन के खिलाफ दायर मामले में उस पर महिला की विनम्रता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. पैन ने आरोपों से इनकार किया. पत्रकार की याचिका में तर्क दिया गया कि अनुरोध के बावजूद उन्हें कभी भी उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया.
Calcutta High Court grants bail to Republic TV journalist arrested while reporting from Sandeshkhali#Sandeshkhali #CalcuttaHighCourt #RepublicTV
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— Bar & Bench (@barandbench) February 22, 2024
पत्रकार ने आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उनसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए. याचिका में कहा गया है, "उन्हें बाद में पता चला कि पुलिस ने अपनी कमी को छिपाने और शक्तियों के रंगीन अभ्यास के परिणामों से खुद को बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी और तुच्छ FIR दर्ज की गई थी."
दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी.