नागरिकता कानून का विरोध जारी: कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी धारा 144 लागू, डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी
File image of security personnel in UP | (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली. लोकसभा-राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इसे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से हरी झंडी मिल गई है. जिससे नागरिकता कानून बन गया है. जिसके बाद से ही नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) का विरोध लगातार पुरे देश में जारी है. पूर्वोत्तर से शुरू हुआ विरोध असम, बंगाल के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, यूपी में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला है. इसी कड़ी में हालात पर पूरी तरह से काबू रहे और किसी तरह की कोई घटना ना हो. इसके लिए सूबे की पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है. बताना चाहते है कि कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले की जानकारी सूबे के डीजीपी ओपी सिंह (Uttar Pradesh DGP OP Singh) ने ट्वीट कर दी है.

बता दें कि इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ में रविवार को पथराव के बाद धारा 144 लगाने का फैसला यूपी पुलिस ने किया था. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर कूल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 56 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. हिंसक झड़प के बाद अलीगढ  यूनिवर्सिटी  को 5 जनवरी तक बंद रखने का भी फैसला लिया गया है. यह भी पढ़े-कर्नाटक: CAA के विरोध में वामपंथी और मुस्लिम संगठनों ने किया बंद का ऐलान, 3 दिन के लिए धारा 144 लागू

यूपी में भी धारा 144 लागू, डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी-

वही दूसरी तरफ कर्नाटक में वामपंथी और मुस्लिम संगठनों ने इस नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को बंद बुलाया है. जिसके चलते बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार सुबह 6 बजे से अगले 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि जामिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ में हिंसक विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई थी. अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिले के सभी स्कूल-कॉलेजो को 16-17 दिसंबर के लिए बंद किया गया था. साथ ही मेरठ, अलीगढ व सहारनपुर में इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया था.