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Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पांचों आरोपी दोषी करार, सज़ा पर फैसला 22 दिसंबर को

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2016 की जघन्य गैंगरेप और लूट की घटना से जुड़े मामले में स्पेशल जज (पॉक्सो) की अदालत ने आज सभी पांच जीवित आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पांचों आरोपी दोषी करार, सज़ा पर फैसला 22 दिसंबर को
(Photo Credits File)

Bulandshahr Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2016 की जघन्य गैंगरेप और लूट की घटना से जुड़े मामले में स्पेशल जज (पॉक्सो) की अदालत ने आज सभी पांच जीवित आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषी ठहराए गए आरोपियों के नाम जुबेर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, साजिद, धर्मवीर उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप बाहेलिया और सुनील कुमार उर्फ सागर हैं. अदालत 22 दिसंबर को इनकी सजा का ऐलान करेगी.

मामला 29 जुलाई 2016 की रात का

पूरा मामला 29 जुलाई 2016 की रात का है, जब दिल्ली से नोएडा जा रहे एक परिवार पर एनएच-91 (अब एनएच-34) पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया था. बंदूक की नोक पर परिवार के छह सदस्यों को बंधक बनाकर नकदी और गहने लूटे गए. इसके बाद पास के खेत में ले जाकर एक नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ गैंगरेप किया गया. इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और व्यापक आक्रोश पैदा हुआ था. यह भी पढ़े:  Bulandshahr Rape Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नशीली पदार्थ खिलाकर युवती के साथ रेप, फरार आरोपी गिरफ्तार

2016 में केस सीबीआई को सौंपा गया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 अगस्त 2016 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर 838/2016 की जांच की। जांच में बलात्कार, डकैती, बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हुए। सीबीआई ने नवंबर 2016 में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अप्रैल 2018 में तीन अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई.

लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी पाया

लंबे ट्रायल के बाद आज अदालत ने बचे पांच आरोपियों को सभी आरोपों में दोषी पाया. पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर राहत जताई है, हालांकि उन्होंने कहा कि न्याय में देरी हुई। घटना के समय पीड़ित परिवार ने कड़ी सजा की मांग की थी और धमकी दी थी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे. बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता होने से मामला विशेष अदालत में चला.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 20, 2025 10:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).