मुंबई, 9 नवंबर. इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी (Republic TV Editor Arnab Goswami) को लेकर एक तरफ सियासी पारा गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है. जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे जमानत के लिए निचली अदालत के पास जाएं.
बता दें कि अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से राज्य की उद्धव सरकार पर हमलावर है. भाजपा इसे बदले की भावना से किया गया एक्शन बता रही है. जबकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. इस पुरे मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद आज अर्नब गोस्वामी ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उन्हें वहां से बड़ा झटका लग गया है. क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है. यह भी पढ़ें-Kangana Ranaut Backs Arnab Goswami: अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भड़कीं कंगना रनौत, Video शेयर कर सुनाई खरी खोटी!
ANI का ट्वीट-
Anvay Naik suicide case: Bombay High Court refuses to grant interim bail to Arnab Goswami. HC directs him to approach a lower court to seek bail
— ANI (@ANI) November 9, 2020
गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस शिंदे और एस एस कार्णिक की पीठ ने याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसी के चलते आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई है. इस मामले में अर्नब सहित दो अन्य आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत देने की अपील कोर्ट से की थी.