Bihar में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच नीतीश सरकार ने बढ़ाई सख्ती, अब शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकार ने अभी संपूर्ण बंदी की घोषणा नहीं की है. सरकार ने हालांकि नाइट कर्फ्यू नौ बजे रात के बदले शाम 6 बजे से ही लगाने का फैसला लिया है तथा शाम चार बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुधवार को हुई बैठक के बाद संक्रमण की रफ्तार कम करने को लेकर कई फैसले लिए गए हैं.
बिहार (Bihar) में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकार ने अभी संपूर्ण बंदी की घोषणा नहीं की है. सरकार ने हालांकि नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) नौ बजे रात के बदले शाम 6 बजे से ही लगाने का फैसला लिया है तथा शाम चार बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाएंगी. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुधवार को हुई बैठक के बाद संक्रमण की रफ्तार कम करने को लेकर कई फैसले लिए गए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में रात के नौ बजे के बदले शाम छह बजे से ही नाइट कर्फ्यू होगा, जो सुबह छह तक लागू रहेगा. राज्य में सारी दुकानें अब शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी. सरकार ने शादी ब्याह को लेकर भी भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम कर दी है. शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे. पहले शादी ब्याह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. यह भी पढ़ें- कोरोना की मार से कराह रहा Bihar, तेजस्वी यादव बोले- नीतीश सरकार की आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा ही नहीं है.
इसी तरह श्राद्ध में अब सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. यह आदेश 15 मई तक लागू रहेगा. आदेश के मुताबिक, इस अवधि में सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 25 प्रतिशत कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे. सरकारी कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए प्रेरित करने को कहा गया है.
ANI का ट्वीट-
Bihar COVID19 restrictions; shops to close at 4pm, night curfew from 6 pm to 6am, only 50 people allowed at weddings and 20 at funerals pic.twitter.com/X5hXpHeKYb
— ANI (@ANI) April 28, 2021
इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निार्माण कराने का भी निर्णय लिया गया है. सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के तहत ही चलने का आदेश दिया गया है.आदेश के मुताबिक रेस्टूरेंट रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. लोग खाना पैक करा कर ले जा सकेंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2021 08:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

