Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर! सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग के ASI सर्वे के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है.
Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग के ASI सर्वे के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच आज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के निचली अदालतों में चल रहे सभी 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी.
हिंदू पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि अलग-अलग न्यायालयों में चल रही याचिकाओं पर भिन्न-भिन्न आदेश आ रहे हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. इसलिए, उनका अनुरोध है कि सभी मामले एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए ट्रांसफर किए जाएं.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case: Supreme Court issues to Gyanvapi mosque management committee and Archaeological Survey of India (ASI) on a plea of some Hindu petitioners for conducting ASI survey of the sealed area of ‘Wazukhana’ area inside the mosque.
“Shivling” is said… pic.twitter.com/nrTZC1Z7rj
— ANI (@ANI) November 22, 2024
मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया
दूसरी तरफ, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजूखाना के सील किए गए हिस्से का ASI सर्वे कराना चाहता है, जिसे जिला अदालत ने अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस सर्वे को अनुमति दी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर अभी निर्णय लंबित है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 22, 2024 12:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

