बरेली में दिलदहला वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 22 वर्षीय व्यक्ति 17 वर्षीय लड़की को तीन दिनों तक कैद में रखा और उससे शादी करने से इनकार करने पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया. शनिवार को आरोपी को लखीमपुर खीरी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया. पीटा गया और आरोपी ने गर्म लोहे की छड़ से उसके चेहरे पर अपने नाम 'अमन' लिखा.
उसके परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में गलत तरीके से कारावास और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने जैसी 'कम' धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. हालाँकि, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के बाद एफआईआर में पोक्सो अधिनियम के साथ बलात्कार की धाराएं जोड़ दी गईं.
परिवार के आरोपों का खंडन करते हुए, एसएसपी (खीरी) गणेश साहा ने बताया, "हमने उसके परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी. लड़की का एक वीडियो बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए थे. हमने नहीं पता उसने अदालत में अपना बयान क्यों बदला. हालांकि, अब उसके आरोपों के अनुसार हमने अपनी जांच शुरू कर दी है."
SHO (धौरहरा) दिनेश सिंह ने कहा कि "आरोपी स्कूल छोड़ चुका है और हैदराबाद में एक सैलून में काम करता है. वह लड़की से शादी करना चाहता था और जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसके दोनों गालों पर अपना नाम लिख दिया. हमने एफआईआर दर्ज की है. वह अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आई थी. चूंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए हमें यकीन नहीं था कि वह नाबालिग थी. हमने अब पोक्सो एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) जोड़ दी है.