Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को परमिशन दे दी है. अदालत ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है. यह पहला मौका नहीं है, जब किसी धार्मिक विवाद वाली जगह के ASI सर्वे को मंजूरी दी गई हो. इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ASI सर्वे कराया गया था. हाल ही में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को भी मंजूरी दी गई थी.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा. Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में चूक मामले में सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 लोग सस्पेंड
किसने दायर की याचिका
आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान' और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी.
याचिका में दावा
इस याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, 'आवेदन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है.
Shri Krishna Janambhoomi Case: Allahabad High Court approves survey of Shahi Idgah Masjid complex
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— ANI Digital (@ani_digital) December 14, 2023
याचिका में कहा गया था, वहां 'शेषनाग' की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं. उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी. यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है.
याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से शाही ईगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग भी की थी.