नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है." शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 हटाने का हक. आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था. संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं. ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था.' Article 370 Verdict: अस्थाई था आर्टिकल 370, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग.
अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है."
30 सितंबर 2024 तक हों चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया और भारत के चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को कहा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस किया जाए.
Supreme Court upholds abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir constitutionally valid, asks Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by 30 September 2024 pic.twitter.com/ucpOwGTvm9— ANI (@ANI) December 11, 2023
सीजेआई ने कहा, जम्मू-कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था. भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है. भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ.
चीफ जस्टिस ने कहा, 'अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है. राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध है.'