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शाहीन बाग सुनवाई- दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर छोड़ा फैसला, कहा- सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें

नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 30 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क को खुलवाने की मांग की गई. इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गेंद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कानून के तहत काम करे.

शाहीन बाग सुनवाई- दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर छोड़ा फैसला, कहा- सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें
दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में पिछले 30 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर कर मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क को खुलवाने की मांग की गई. इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गेंद केंद्र सरकार (Central Government) और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के पाले में डाल दी है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में कानून के तहत काम करे.

बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी (National Register of Citizens) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है. यह भी पढ़े-CAA और NRC के खिलाफ 30 दिन से शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी, दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक अलर्ट

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि नागरिकता कानून के खिलाफ आज दिल्ली में सड़क पर वकील उतरेंगे. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जंतर-मंतर तक मार्च का आयोजन किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने याचिका दायर की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 14, 2020 11:45 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).