उत्तर प्रदेश: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 22 दिनों में सुनाया फैसला, दोषी को हुई उम्रकैद की हुई सजा
उत्तर प्रदेश की एक पोक्सो कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को उसकी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया. स्पेशल जज वीना नारायण ने आरोपी दलपत को दोषी ठहराया और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
हापुड़/उत्तर प्रदेश, 21 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की एक पोक्सो कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) के दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को उसकी आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया. स्पेशल जज वीना नारायण ने आरोपी दलपत को दोषी ठहराया और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. फैसले में कहा गया, "पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत, अभियुक्त को अंतिम सांस तक आजीवन कैद की सजा सुनाई जाती है." विशेष सरकारी वकील हरेंद्र त्यागी ने दोषी ठहराए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोप तय होने के बाद सिर्फ 22 दिनों में फैसला सुनाया गया है.
गौरतलब है कि 6 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया गया था. दोषी दलपत, अमरोहा जिले का रहने वाला है और उसने 6 अगस्त को बच्ची का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था. रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची 12 घंटे तक लापता रहने के बाद 7 अगस्त की सुबह मिली थी. वह एक खेत में बेहोश पड़ी थी और खून से लथपथ थी.
दलपत को 14 अगस्त को अमरोहा से गिरफ्तार किया गया था. पीड़ित बच्ची के आंतरिक अंगों में गंभीर चोटें आने के बाद मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. कोर्ट द्वारा पिछले चार दिनों में दी गई यह दूसरी सजा है. इस साल 15 अक्टूबर को दो दोषियों को साल 2018 में इसी जिले में 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सर्वेश मिश्रा ने कहा, "अभियोजन पक्ष की मदद करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे, चाहे वह बयान दर्ज करने या फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद गवाहों को पेश करना हो. हमें खुशी है कि न्याय इतनी जल्द मिला."
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 21, 2020 12:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

