आम आदमी पार्टी (AAP ) के विधायक सोमदत्त (Somdutt) को दिल्ली की एक अदालत ने मारपीट मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है. इसी के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल ने दत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से बिना किसी उकसावे के गंभीर चोट पहुंचाना),341 (गलत तरीके से रोक कर रखना),147 (दंगा)और 149 (अवैध रूप से जमा होना) के तहत दोषी ठहराया था. चार जुलाई को सजा सुनाने का तारीख तय किया था.
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा सुनाई थी। उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. लेकिन उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी. दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है. ऐसे में पार्टी के नेताओं का जेल जाना केजरीवाल सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.
A Delhi Court awards 6 months jail to AAP MLA Somdutt for voluntarily causing grievous hurt in a 2015 case.During Delhi Assembly poll campaign he&50 men went to Gulabi Bagh&continuously rang door bell of a Sanjiv Rana's house. When he objected, he was attacked by MLA's supporters
— ANI (@ANI) July 4, 2019
गौरतलब है कि सोम दत्त के खिलाफ 2015 में गुलाबी बाग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि विधायक और उसके कम से कम 50 समर्थक क्षेत्र में प्रचार के दौरान संजीव राना के घर गए थे. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जब शिकायकर्ता ने आपत्ति जताई तब विधायक ने कथित रूप से उसके पैर में बेसबॉल के बैट से वार किया और उसके समर्थक शिकायतकर्ता को खींच कर सड़क पर ले गए और वहां उससे मारपीट की.