शराब के नशे में एक्ट्रेस का पति करता था मारपीट, कोर्ट ने घर से बाहर खदेड़ा
आरजू गोवित्रिकर और सिद्धार्थ सभरवाल (Photo Credits: Instagram)

मुंबई स्थित एक्ट्रेस आरजू गोवित्रिकर (Arzoo Govitrikar) ने अपने बिजनेसमैन पति सिद्धार्थ सभरवाल (Siddharth Sabharwal) पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखाया था. इसके बाद अब दादर के मेट्रोपोलिटियन कोर्ट (Metropolitian Court, Dadar) ने सभरवाल को उसके वर्ली (Worli) स्थित घर से बाहर करते हुए उसके वहां जाने पर रोक लगा दी है. आरजू ने अपने पति पर घरेलू हिंसा (domestic violence) का आरोप लगाते हुए वर्ली पुलिस स्टेशन (Worli Police Station) में शिकायत दर्ज की थी जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा.

मुंबई मिरर की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, दादर की मेट्रोपोलिटियन कोर्ट के मजिस्ट्रेट आरएम करडे (RM Karade) ने सिद्धार्थ के खिलाफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली नोटिस दी जाने तक वो अपने वर्ली स्थित मकान में कदम नहीं रख सकते हैं. इसी के साथ वो आरजू से बातचीत भी नहीं कर सकते. कोर्ट ने अपने आदेश की एक कॉपी वर्ली पुलिस स्टेशन में भी भेजी है.

 

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सिद्धार्थ का पक्ष सुने बिना अपने पक्षपात वाले आदेश (ex-parte order) में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरजू द्वारा कोर्ट में दर्ज किए सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुई है और वो इस सबूत से संतुष्ट हैं.

आपको बता दें कि आरजू एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर (Aditi Govitrikar) की बहन हैं और उन्होंने सिद्धार्थ के साथ अपने लंबे रिलेशनशिप के बाद मार्च, 2010 में शादी की थी. शादी के बाद वो सिद्धार्थ के साथ पोचखनवाला रोड, वर्ली स्थित उनके मकान में रह रही थी. लेकिन इस साल फरवरी में आरजू ने सिद्धार्थ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए उनसे दूसरी बना ली. आरजू ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दर्ज कराया है जिसमें सिद्धार्थ उन्हें थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. आरजू का आरोप है कि शराब पीने से रोकने पर सिद्धार्थ ने उन्हें बथरूम में ले जाकर पीटा.

 

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इधर सिद्धार्थ का कहना है कि आरजू उनपर झूठे आरोप लगा रही हैं. आरजू ने उसे ये कहकर थप्पड़ मारने को कहा था कि वो एक क्राइम शो के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं. मजिस्ट्रेट करडे ने 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को सुनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति भले ही वो घर का मालिक क्यों न हो, उसे ये हक नहीं कि वो किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा करे.