बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान (Salman Khan) को जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण मामले में बड़ी राहत दी है. सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत जोधपुर कोर्ट ने आरोप लगाते हुए झूठी साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाया था. इस याचिका को सबसे पहले निचली अदालत में ख़ारिज कर दिया था वहीं अब सत्र न्यायलय में भी सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. जोधपुर कोर्ट में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी गई है.
सलमान खान काला हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित थे. जहां कोर्ट में सलमान के वकील की ओर से इस मामले में गलती से झूठा शपथ पत्र पेश करने की बात कही. कोर्ट में कहा गया कि सलमान अपने शूट में बिजी होने के कारण गलती से अपना हथियार लाइसेंस गुम हो जाने का हलफनामा पेश किया था, जबकि उस दौरान उनके द्वारा ही लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया था. यह भी पढ़े: Salman Khan संग शादी को लेकर सोमी अली ने किया बड़ा खुलासा, कहा- मैं 16 साल की थी
CORRECTION: Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the State* Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Govt's plea was earlier dismissed by the lower court. pic.twitter.com/bFdZ4ONhHN
— ANI (@ANI) February 11, 2021
बता दें की फिल्म 'हम साथ साथ है' के दौरान साल 1998 में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और अभिनेत्री नीलम पर जोधपुर में काले हिरण शिकार का मामला दर्ज किया था. हालांकि सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम और तब्बू को निचली कोर्ट में राहत मिली थी. लेकिन सलमान खान पर अवैध हथियार रखने के आरोप में पांच साल की सजा सुनवाई गई थी. जिस पर आज सलमान को बड़ी राहत मिली.