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दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील अपर्णा भट्ट को श्रेय दिए बिना फिल्म छपाक के स्क्रीनिंग पर 15 जनवरी से लगाई रोक

लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट्ट ने फिल्म में श्रेय ना मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील अपर्णा भट्ट को श्रेय दिए बिना फिल्म छपाक के स्क्रीनिंग पर 15 जनवरी से लगाई रोक
दीपिका पादुकोण (Photo Credits: Twitter)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शनिवार को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर फिल्म 'छपाक' की वास्तविक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को बिना श्रेय दिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. अपर्णा भट्ट ने वास्तविक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की कानूनी लड़ाई लड़ी थी. न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह ने निर्देश दिया कि यह प्रतिबंध 15 जनवरी से मल्टीप्लेक्स और लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर लागू हो जाएगा, वहीं अन्य माध्यमों पर यह रोक 17 जनवरी से लागू होगी. फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को फिल्म में श्रेय दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.

वहीं शुक्रवार को सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने हाईकोर्ट में कहा था कि भट्ट के पास फिल्म में श्रेय पाने का कोई भी कानूनी, वैधानिक या संविदात्मक अधिकार नहीं है. यह भी पढ़े: Tanhaji Vs Chhapaak Box Office Collection Day 1 Early Estimates: कमाई के मामले में अजय देवगन से काफी पीछे छूट गई दीपिका पादुकोण, जानिए दोनों फिल्मों ने कितने कमाए

फॉक्स स्टार स्टूडियोस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और मेघना गुलजार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी कोर्ट में पेश हुए.

आपको बता दे कि शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म छपाक ने पहले महज 5 करोड़ के करीब कमाए हैं. जबकि वहीं अजय देवगन की फिल्म तानाजी ने 15 करोड़ से ऊपर की कमाई की है. ऐसे में मेकर्स की निगाहें शनिवार और रविवार के बिजनेस पर टिकी होंगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 11, 2020 03:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).