Amyra Dastur को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, Luviena Lodh को एक्ट्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करने की दी सलाह!
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए लाविना लोध को सलाह दी कि वें अमायरा दस्तूर के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी न करें.
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए लाविना लोध को सलाह दी कि वें अमायरा दस्तूर के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी न करें. कुछ ही समय पहले लाविना लोध जिन्होंने खुद को महेश भट्ट के भांजे सुमित सभरवाल की पत्नी बताया था, उनका आरोप था कि उन्होंने सुमित को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो ड्रग्स और देह व्यापार का धंदा करता है. इसी के साथ लाविना ने ये भी आरोप लगाया था कि सुमित बॉलीवुड अभिनेत्री अमायरा दस्तूर को भी नशीले पदार्थ पहुंचाता है.
इस बात को लेकर अमायरा दस्तूर ने कोर्ट में एक याचिका अदायर करते हुए अमायरा के बयानों पर रोक की मांग की थी. अमायरा ने अपील किया था कि अदालत लाविना को उनके खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर अपमानजनक बातें कहने से रोके.
अमायरा ने अदालत का फैसला आने के बाद न्यायपालिका पर अपना विश्वास जताते हुए अपना बयान ट्विटर पर पोस्ट किया और साथ ही अपनी वकील सवीना बेदी का भी धन्यवाद किया.
इसी के साथ अमायरा ने लाविना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करते हुए उनसे हर्जाने की मांग की थी. अपनी याचिका में अमायरा ने बताया कि लाविना ने मीडिया में इंटरव्यू देते हुए फिल्म निर्देशक महेश भट्ट पर कई आरोप लगाए जिसमें उन्होंने उनका नाम भी घसीटा है.