देश की खबरें | ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमि पर स्कूल, सड़क बनाने के लिए मंजूरी जरूरी नहीं: मंत्रालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)-2006 के तहत वन भूमि पर स्कूल, आंगनवाड़ी और सड़क जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए वन्यजीव मंजूरी स्वतः आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि इनकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो।