मुंबई, 6 मई : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र जांच समिति की ओर से मिले एक नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. नोटिस में उनसे सवाल किया गया है कि उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जब्त कर लिया जाए.
मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने इस साल 29 अप्रैल को वानखेड़े को नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि शिकायतों और दस्तावेजों के अवलोकन से साबित होता है कि वह (वानखेड़े) मुस्लिम धर्म से संबंधित है. समिति ने उनसे पूछा था कि उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं रद्द कर जब्त कर लिया जाए. यह भी पढ़ें : ओपीएस ने स्टालिन से कहा, ‘परीक्षा के समय निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें’
चार मई को उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, वानखेड़े ने दावा किया कि यह नोटिस ''अवैध व मनमाना है और उन्हें अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना जारी किया गया.'' उन्होंने दोहराया कि वह महार समुदाय से हैं जिसे अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय न तो कोई झूठी जानकारी दी थी और न ही कोई गलत दस्तावेज दाखिल किया था.