देश की खबरें | कारागारों के लिए ‘विजिटर्स बोर्ड’ को अधिसूचित किया गया: दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उसने ‘विजिटर्स बोर्ड’ को अधिसूचित कर दिया है। यह बोर्ड राजधानी के कारागारों में सुविधाओं के मानक के संबंध में जानकारी देने के लिये है।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में समस्याओं से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया था। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के अनुरूप ऐसे छह बोर्ड के गठन की अधिसूचना 14 अक्टूबर को जारी की गई थी।

यह बोर्ड जेल अधिकारियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सहित जेल में बनाए रखी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के मानक के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 16 सप्ताह के भीतर जेल अस्पतालों में मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य पदों के लिये रिक्तियों को भरने को कहा था।

पीठ ने मंगलवार को कहा, ‘‘जेलों में अत्यधिक भीड़ है। जेल की क्षमता 100 लोगों को रखने की है, लेकिन वहां लगभग 200 लोग हैं। इसलिए आवश्यक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या को पूरा करना होगा। सभी मौजूदा रिक्तियां भरी जानी चाहिए।’’

इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय वर्मा ने कहा कि तिहाड़ जेल में मेडिकल और पैरा-मेडिकल के कई पद रिक्त हैं।

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