Uttar Pradesh: जहरीली शराब कांड में सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज
Samajwadi Party

आजमगढ़ (उप्र), 11 दिसंबर : उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में 2022 के जहरीली शराब कांड के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव और तीन अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार, पहले से ही जेल में बंद विधायक और अन्य का संबंध रंगेश यादव गिरोह से बताया जा रहा है जो पहले मिलावटी शराब बनाने और बेचने में संलिप्त था. फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरौला में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब पीने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में अहरौला और फूलपुर थानों में मुकदमे दर्ज किये गये थे.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन ने कहा, ‘‘शुरुआत में गिरोह के सरगना रंगेश यादव समेत 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. आगे की जांच के बाद रमाकांत यादव और तीन अन्य को इस मामले में गिरोह के सदस्यों के रूप में जोड़ा गया है.’’ पुलिस के अनुसार, फूलपुर पवई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रमाकांत यादव के अलावा अहरौला के रूपीपुर गांव के नसीम उर्फ नसीम नेता, वाराणसी के रवि कुमार क्षत्री उर्फ राजकुमार और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जोयंत कुमार मित्रा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी मिलावटी शराब बनाने और लाइसेंसी दुकानों के जरिए इसे बेचने में शामिल थे. यह भी पढ़ें : Atul Subhash Case: अतुल सुभाष मामले में गिरफ्तारी का डर, रात में ससुराल वाले घर छोड़कर भागे, वीडियो में सास जाते दिखी

जैन ने कहा, ‘‘कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनकी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा.’’ उप महानिरीक्षक (आजमगढ़ रेंज) वैभव कृष्ण ने कहा, ‘‘अवैध शराब के उत्पादन, शराब तस्करी, मवेशी तस्करी, भू-माफिया गतिविधियों, परीक्षा धोखाधड़ी और ठेकों में दलाली में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित संपत्तियों की भी पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा.’’