गाजियाबाद (उप्र), 25 जून उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी ने 2017 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने जय गोपाली उर्फ काकू को 10 साल के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जय गोपाली ने 29 सितंबर, 2017 को साहिबाबाद इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने कहा कि लड़की, जो कक्षा आठ की छात्रा थी, उस समय घर पर अकेली थी जब उसके साथ दुष्कर्म किया गया। काकू ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी।
बाद में, लड़की के माता-पिता द्वारा साहिबाबाद थाने में भादस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
वत्स ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को तीन महीने और जेल में रहना होगा।
अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता लड़की को जुर्माना राशि देने का आदेश दिया है ।
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