प्रयागराज(उप्र), 23 अगस्त : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर जमीन का बैनामा कराने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को जमानत दे दी. अदालत ने इस मामले में अब्बास अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा और अफरोज नाम के एक व्यक्ति को भी जमानत दे दी. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया.
मामले के तथ्यों के मुताबिक वर्ष 2023 में फखर नाम के एक व्यक्ति द्वारा गाजीपुर के कोतवाली में अंसारी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था.
अंसारी पर आरोप लगाया गया कि 2012 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर एक जमीन का बैनामा कराया और जमीन की कीमत अदा नहीं की. अब्बास अंसारी के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोका
उन्होंने कहा की कथित घटना वर्ष 2012 की है जिसके लिए प्राथमिकी 2023 में दर्ज कराई गई. अदालत ने एक अगस्त 2024 को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में नामजद एक सह आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है.