देश की खबरें | उप्र: दुकानदार के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नोएडा, 30 मई उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अनिल कुमार सिंह-द्वितीय ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 में कुलेसरा गांव में रहने वाले दुकानदार रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
वह कुलेसरा में परचून की दुकान चलाता था। उसके भाई सुनील ने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर 2015 की रात में झगड़े की आवाज सुनकर वह उपर रिंकू के कमरे में पहुंचा था तो उसने देखा कि उसका झगड़ा धीरज से हो रहा था।
धीरज कुछ समय पहले उसी मकान में किराए पर रहता था। धीरज रिंकू की पत्नी शिक्षा का नाम लेकर गाली दे रहा था। इसी दौरान शिक्षा ने धीरज से कहा की तुम रिंकू को जान से मार दो।
शिक्षा की बात सुनकर धीरज ने चाकू से रिंकू पर कई वार किए। इसके बाद शिक्षा और धीरज मौके से फरार हो गए थे।
सुनील घायल रिंकू को लेकर निजी अस्पताल गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी धीरज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 31, 2022 01:13 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

