देश की खबरें | शिंदे गुट के सांसद के मानहानि मामले में उद्धव और राउत ने खुद को निर्दोष करार दिया

मुंबई, 21 अगस्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित कथित अपमानसूचक लेखों से संबंधित मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सोमवार को खुद के निर्दोष होने का दावा किया।

राउत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (मझगांव अदालत) एस. बी. काले के समक्ष पेश हुए, जबकि उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही में भाग लिया।

मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पढ़कर सुनाए जाने के बाद दोनों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। बाद में दोनों को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।

शेवाले के वकील ने कहा कि ठाकरे और राउत को इस मामले में अब सुनवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबूत दर्ज करने के लिए सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

शेवाले ने ‘सामना’ के हिंदी और मराठी संस्करण में अपने खिलाफ ‘मानहानिकारक’ लेख प्रकाशित करने के लिए ठाकरे और राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) और 501 (मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करना) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ठाकरे सामना के मुख्य संपादक हैं, जबकि राउत इसके कार्यकारी संपादक हैं। शेवाले मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से शिवसेना (अविभाजित) उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।

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