आजमगढ़ (उप्र), आठ जुलाई आजमगढ़ की एक अदालत ने करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व दूल्हे की हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अमित कुमार सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर और शाह कमर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एक शासकीय अधिवक्ता ने घटना के संदर्भ में बताया कि देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज कस्बे में चार फरवरी 2020 की शाम को मसीरपुर के निकट एक अस्पताल के सामने बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने दूल्हे सुमित गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान यह सामने आया कि सुमित गुप्ता की जिससे शादी तय हुई थी उस लड़की के प्रेमी अमित और शाह कमर ने ही इस घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था, जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी।
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