राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट : उच्च न्यायालय ने भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाई
हनुमानगढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ता मनोज कुमार सैनी ने ट्वीट को अपमानजनक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
जोधपुर, पांच मई राजस्थान उच्च न्यायालय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर मंगलवार को रोक लगा दी। पार्टी के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ किए गए ट्वीट के सिलसिले में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हनुमानगढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ता मनोज कुमार सैनी ने ट्वीट को अपमानजनक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा था, ‘‘सोनिया गांधी दावा करती हैं कि राहुल की चेतावनी के कारण भीलवाड़ा में 22 लाख लोगों की जांच हुई। जहां भी राहुल होंगे वहां चीजें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाएंगी और वहां गणित में भारी गलती होगी?’’
नड्डा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि मालवीय के ट्वीट में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
उनकी बात को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पी. एस. भाटी ने टिप्पणी की, ‘‘अदालत प्रथमदृष्ट्या पाती है कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया था और याचिकाकर्ता (नड्डा) की उक्त ट्वीट में कोई भूमिका नहीं है।’’
अदालत ने हुनमानगढ़ पुलिस को निर्देश दिया कि प्राथमिकी रोकी जाती है।
अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिन्हें नड्डा ने मामले में पक्षकार बनाया था और उनसे छह हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2020 09:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

