जबलपुर, 2 जनवरी : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया जिनमें दोनों सरकारों को ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर ईंधन एवं खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
ये याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश आर मालीमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयीं. यह भी पढ़ें : Hit-and-Run Law: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, अभी नहीं लागू होगा 10 साल की सजा का कानून
अखिलेश त्रिपाठी और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने ये याचिकाएं दायर की हैं. दोनों जबलपुर के निवासी हैं. उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य और केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया.