Dhoni's Contempt Petition: एमएस धोनी की अवमानना याचिका पर पूर्व आईपीएस अधिकारी को सजा के फैसले पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक
MS Dhoni (Photo Credit: X)

नयी दिल्ली, पांच फरवरी: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को दी गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma Shows Sharp Reflexes: दूसरे टेस्ट के दौरान ओली पोप को आउट करने के लिए रोहित शर्मा ने लपका शानदार कैच, देखें वीडियो

मद्रास उच्च न्यायालय ने धोनी द्वारा दाखिल अदालत की अवमानना वाली याचिका पर आईपीएस अधिकारी को यह सजा सुनाई थी. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया.

मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को निर्धारित की गई है. मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को कुमार को धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी.

हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके.

धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. धोनी ने इस मुकदमे पर दाखिल संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया है.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)